UP Govt social media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया नीति पेश की है, जिसके तहत Antinational Posts पोस्ट करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। UP Govt social media Policy के अंतर्गत, ऐसे पोस्ट के लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
UP Govt Social Media Policy: राष्ट्रविरोधी सामग्री पर कठोर सजा
नई UP Govt Social Media Policy के अनुसार, Antinational Posts पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पहले इस तरह की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई और 66एफ के तहत की जाती थी, जो गोपनीयता उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से संबंधित है। सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अश्लील या मानहानिकारक सामग्री फैलाता है, तो उसे आपराधिक मानहानि के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। UP Govt social media Policy डिजिटल प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के कानूनी परिणामों को और भी गंभीर बना देता है।
UP Govt Social Media Policy: डिजिटल विज्ञापनों के लिए ‘वी-फॉर्म’ एजेंसी
नई UP Govt social media Policy के अंतर्गत, सरकार ने ‘वी-फॉर्म’ नामक एक डिजिटल एजेंसी को विज्ञापनों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है। यह एजेंसी वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट्स और रील्स के प्रदर्शन की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके साथ ही, सरकार की योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं, और उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
UP Govt Social Media Policy: Influencers को बड़े पैमाने पर मिलेगा पारिश्रमिक
नई नीति के तहत, सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करने के लिए इंफ्लूएंसर्स को बड़ी रकम दी जाएगी। यह नीति न केवल कंटेंट को रेगुलेट करने का प्रयास कर रही है, बल्कि इंफ्लूएंसर्स को राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार में भी शामिल करने की कोशिश कर रही है।
इंफ्लूएंसर्स को उनकी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, और उनके द्वारा बनाए गए कंटेंट, वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट्स, और रील्स के लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा।
एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, और इंस्टाग्राम पर इंफ्लूएंसर्स को अधिकतम ₹5 लाख, ₹4 लाख, और ₹3 लाख प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले इंफ्लूएंसर्स को ₹8 लाख प्रति माह तक का भुगतान किया जाएगा। शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, और अन्य प्रकार के कंटेंट के लिए ₹7 लाख, ₹6 लाख, और ₹4 लाख तक का भुगतान किया जाएगा।
UP Govt Social Media Policy: अश्लील और मानहानिकारक पोस्ट पर आपराधिक कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अश्लील या मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मानहानि के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे डिजिटल प्लेटफार्मों के दुरुपयोग के कानूनी परिणाम और भी गंभीर हो जाएंगे।
UP Govt Social Media Policy: बेरोजगारी का समाधान और नए रोजगार के अवसर
इस नीति का उद्देश्य न केवल सोशल मीडिया पर सामग्री को नियंत्रित करना है, बल्कि इंफ्लूएंसर्स और डिजिटल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आईएएनएस को बताया, “कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है, और किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि का सख्ती से मुकाबला किया जाना चाहिए। यह नीति उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में शामिल हैं।”
उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई सोशल मीडिया नीति राज्य में डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग को विनियमित करने और उसे और अधिक सुरक्षित और सकारात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति न केवल राष्ट्रविरोधी और आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ी कार्रवाई करेगी, बल्कि इंफ्लूएंसर्स को राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार में भी बड़ा पारिश्रमिक प्रदान करेगी।
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