NEET-UG 2024: Supreme Court ने IIT दिल्ली को विशेषज्ञ पैनल बनाने का आदेश दिया

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22 जुलाई को, भारत के Supreme Court ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के निदेशक को NEET-UG 2024 परीक्षा के एक बहुविकल्पीय प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय देने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह निर्णय तब लिया गया जब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने दो अलग-अलग विकल्पों के लिए अंक प्रदान किए, जिससे महत्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुआ।

NEET-UG 2024: Supreme Court का निर्देश और सुनवाई का विवरण

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा यह निर्देश जारी किया गया। अदालत कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही है जो NTA के उस निर्णय को चुनौती दे रही हैं जिसमें एक विशिष्ट प्रश्न के दो विकल्पों को सही उत्तर माना गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस अस्पष्टता का प्रभाव ऐसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पर महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां एक भी अंक रैंकिंग को काफी हद तक बदल सकता है।

Supreme Court ने विशेषज्ञ समिति की राय 23 जुलाई, 2024 को दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस मामले में निर्णय से चार लाख से अधिक उम्मीदवारों, जिनमें 44 पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी शामिल हैं, पर प्रभाव पड़ सकता है।

विवादास्पद प्रश्न और इसके प्रभाव

विवाद NEET-UG 2024 की भौतिकी पेपर में एक प्रश्न के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो 5 मई को आयोजित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर कई सही उत्तर थे। परीक्षा आयोजित करने वाली NTA ने उन छात्रों को अंक देने का निर्णय लिया जिन्होंने दो सही उत्तरों में से किसी एक को चुना। इस निर्णय ने विवाद उत्पन्न किया क्योंकि कुछ उम्मीदवार, जिन्होंने नकारात्मक अंकन के डर से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, नुकसान में महसूस कर रहे थे।

एक याचिकाकर्ता, जिसने 720 में से 711 अंक प्राप्त किए, ने तर्क दिया कि यदि NTA ने दोनों विकल्पों के लिए अंक नहीं दिए होते, तो उसका प्रतिशत अधिक होता। पीठ ने उनके तर्क को महत्वपूर्ण माना और बताया कि NTA के परीक्षा-पूर्व निर्देशों में केवल एक सही उत्तर होने का उल्लेख था।

विशेषज्ञ पैनल और अदालत की अपेक्षाएँ

सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली के निदेशक को विवादास्पद प्रश्न की समीक्षा करने और सही उत्तर निर्धारित करने के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। इस पैनल की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई उम्मीदवारों के अंतिम अंकों को प्रभावित करेगी।

अपने आदेश में, अदालत ने कहा, “हम IIT (दिल्ली) के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की टीम का गठन करें। विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे ऊपर दिए गए प्रश्न के सही विकल्प पर अपनी राय बनाएं और अपनी राय इस अदालत के महासचिव को, 23 जुलाई, 2024 की दोपहर तक, भेज दें।”

NEET-UG 2024: अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप

अस्पष्ट प्रश्न के मुद्दे के अलावा, NEET-UG 2024 परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार के आरोप लगे हैं, जिनमें पेपर लीक के आरोप भी शामिल हैं। अदालत ने पहले NTA को केंद्र- और शहर-वार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था, ताकि अंक वितरण के पैटर्न में विसंगतियों की जाँच की जा सके।

एक महत्वपूर्ण खोज यह थी कि रेवाड़ी, हरियाणा के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) केंद्र के 264 उम्मीदवारों में से 22% ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए, जिससे नकल के संदेह उत्पन्न हुए। इसके अलावा, बिहार के पटना और हजारीबाग में पेपर लीक की घटनाओं को स्वीकार किया गया है, जो वर्तमान में सीबीआई द्वारा जांच के अधीन हैं।

दलीलें और प्रतिक्रियाएँ

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक का संकेत एक व्यवस्थित समस्या है जो पूरी पुनः परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि यदि पुनः परीक्षा नहीं मानी जाती, तो कम से कम योग्य लोगों को परीक्षा पुनः लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

NTA, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे, ने स्वीकार किया कि आठ केंद्रों पर गलत प्रश्न पुस्तिकाएं वितरित की गईं, लेकिन यह भी कहा कि कठिनाई स्तर समान था, जिससे उनके निर्णय को न्यायोचित ठहराया गया।

Supreme Court ने स्पष्ट उत्तरों की आवश्यकता पर जोर दिया और NTA के दोनों विकल्पों के लिए अंक देने के निर्णय पर चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बताया कि दोनों विकल्पों को सही मानना परीक्षा की अखंडता को कमजोर करता है।

भविष्य की कार्यवाही

Supreme Court का अंतिम निर्णय विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा, जो 23 जुलाई तक अपेक्षित है। अदालत इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी, पुनः परीक्षा की संभावना को और परीक्षा की अखंडता और उम्मीदवारों पर इसके प्रभाव को तौलते हुए।

NEET-UG 2024 विवाद प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में शामिल उच्च दांव और उनकी पारदर्शिता और सटीकता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। अदालत का हस्तक्षेप सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास है, जो कदाचार और प्रक्रियात्मक खामियों के आरोपों के बीच है।

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